हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023: ऑनलाइन फॉर्म, Dayalu Yojana रजिस्ट्रेशन

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Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana:- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा निवास में हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल किशन और सदस्यों समेत प्रदेशभर से आए व्यापारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। दयालु योजना का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं।

आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना को शुरू किया है। इस दयालु अधीन परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1 लाख 80 हज़ार रुपया तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी। दयालु योजना का कार्य हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जायगा। आज के हमारे इस लेख द्वारा आपको Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana से सम्बंधित सभी जानकारी दी जायगी। यदि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गयी दयालु योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ें।

Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana 2023

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को व्यापारियों और गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ाकर अब इसमें छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि एक अप्रैल से लागू होने वाली Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana में अब जिनका वार्षिक कारोबार शून्य से 1.5 करोड़ रुपये तक है, वह भी शामिल होंगे। पहले इसमें डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले वाले व्यापारी ही शामिल थे। इसके अलावा अंत्योदय और कम आय वाले परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ने दयालु योजना शुरू की। इसके तहत 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार वित्तीय सहायता देगी।

मुख्यमंत्री दयालु योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास करेगा। इससे पहले हरियाणा केमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा निवास में हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल किशन और सदस्यों समेत प्रदेशभर से आए व्यापारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि Dayalu Yojana के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। योजना का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं के लिए भी सरकार जल्द ऐसी योजना लाएगी।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम

हरियाणा दयालु योजना आयु के रूप से आर्थिक राशि विवरण

आयु वर्ग प्रदान की जाने वाली धन राशि
05 से 12 वर्ष01 लाख रुपया
13 से 18 वर्ष02 लाख रुपया
19 से 25 वर्ष03 लाख रुपया
26 से 40 वर्ष05 लाख रुपया
41 से 50 वर्ष02 लाख रुपया
51 से 60 वर्ष02 लाख रुपया

चिराग योजना हरियाणा

Dayalu Yojana Haryana के उद्देश्य

  • इस दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों के किसी व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सरकार द्वारा आर्थिक राशि प्रदान करना है।
  • जिससे कि उनके परिवार जनों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय और कम आय वाले परिवारों के लिए एक और पहल की है। Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana के अधीन 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। इस न्यास ने तीन योजनाएं शुरू की हैं। इसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शामिल है।

Mukhyamantri Dayalu Yojana के लाभ

  • दयालु योजना का लाभ हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारो को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के जरिए अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मौत होने या दिव्यांग होने की सिथति मे उन्हे सरकार दवारा 100000 से लेकर ₹500000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली ये आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी।
  • दीन दयाल उपाध्यय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु योजना) के अधीन प्रदान की जाने वाली राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग दी जाएगी।
  • Mukhyamantri Dayalu Yojana की विशेष बात यह है कि आवेदक दवारा दयालु योजना के साथ- साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी आसानी से उठाया जा सकता है।
  • दयालु योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकत नहीं होगी ।
  • आवेदक दवारा इस योजना के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन मोड के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

हरियाणा राशन कार्ड लिस्ट

पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना की मुख्य विशेषताएं

  • अंत्योदय परिवारो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
  • लाभार्थीयों को आयु के आधार पर निर्धारित राशि का वितरण करना।
  • अंत्योदय परिवारो के जीवन स्तर को बेहतर वनाने का प्रयास करना।
  • पात्र लाभार्थीयान को आत्म-निर्भर व सशक्त बनाना।

Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • अंत्योदय परिवारो की वार्षिक आय 80 लाख से कम होनी चाहिए।
  • जिस पात्र परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति मे 3 महीने के भीतर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • Dayalu Yojana Haryana का लाभ परिवार पहचान पत्र PPP के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को प्राप्त होगा।
  • इस योजना के अधीन 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले अंत्योदय परिवार के नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

Dayalu Yojana आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (मृत्यु की स्थिति में परिवार अन्य सदस्य का)
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र LTE
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग की सिथति मे)
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana रजिस्ट्रेशन कैसे करें

यदि आप Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट शुरू नहीं की गई है। जब वेबसाइट लॉन्च हो जायगी, तो हम अपने लेख द्वारा आप तक समय से जानकारी पहुचा देंगे।

ऑनलाइन पोर्टल पर तीन महीने में करना होगा आवेदन

लाभार्थी को दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर तीन महीने में आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी। इसमें आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत मिलने वाली दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।

Helpline Number

राज्य के नागरिको के लिए जल्द ही सरकार द्वारा हेल्प लाइन भी शुरू किए जाएंगे। उसके बाद आवेदक दिए गए नंबर पर कॉल करके Dayalu Yojana के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन नागरिको को ऑनलाइन पत्र भरते समय कोई समस्या आये तो आप अपनी समस्या बताकर उसका समाधान भी ले सकते हैं।

उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये लेख अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारा लेख आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।

FAQs

Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana क्या है?

दयालु योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा |

इस योजना की घोषणा कब हुई?

Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana की घोषणा मार्च 2023 में हुई|

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