Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आरम्भ किया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू करने की घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गयी है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में यूपी सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी। Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन उत्तर प्रदेश द्वारा समाज कल्याण विभाग में किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाती हैं।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023
उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंर्गत शामिल किया जायेगा। इस योजना द्वारा गरीब लोगो को सरकार द्वारा पहले 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है। राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अधीन यूपी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ शर्ते भी रखी गयी है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है। सरकार द्वारा यह योजना उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के शुरू की गयी है। इसमें परिवार के मुखिया, या किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर 30000/- की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि स्थानांतरित की जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Rashtriya Parivarik Labh Yojana |
किसकी योजना है। | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। |
किसने शुरू की। | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। |
कब शुरू हुई। | अक्टूबर 2020 |
आधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
लाभ | मुखिया की मृत्यु होने की दशा में 30000/- की आर्थिक सहायता। |
वर्तमान स्थिति | Active |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य
जैसे कि आप सब जानते है की हर एक परिवार में कमाने वाला एक मुखिया होता है जिससे घर की सारी आर्थिक सुविधाएँ और जरूरते पूरी होती है। लेकिन जब उसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है। जिस कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं होता जिससे की जरूरतें पूरी करने में काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। यूपी सरकार द्वारा ऐसी समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम की शुरुआत की है जिससे कि सरकार द्वारा गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देकर वे अपने लिए कोई व्यवसाय शुरू कर सके जिसके माध्यम से उनके पास आय के साधन हो और वे परिवार स्वयं ही अपना खर्चा उठा सके और अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सके।
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- जिन परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है केवल उन्हें ही मृत्यु सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा।
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
- UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
- nfbs scheme का लाभ लेने के लिए संबधित परिवार BPL कार्ड की गरीबी रेखा से नीचे वर्ग का होना चाहिए।
- पारिवारिक लाभ के लिए परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में ही लाभ दिया जायेगा।
- यदि 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके वारिस को लाभ दिया जायेगा।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रो में 42000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में 56450 से अधिक नहीं होनी अनिवार्य है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के दिशा निर्देश
- आवेदन पत्र के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
यदि आप यूपी के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।

- आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्कीम का आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी जैसे – नाम, लिंग, जनपद, पिता पति का नाम, निवासी, लिंग, श्रेणी, वार्षिक आय, पहचान पत्र की फोटो कॉपी, आय प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक पासबुक आदि जानकारी को सावधानी पूर्वक दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आप सभी मांगे गए दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड कर दें।
- अब आपको नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा उसे दर्ज करे।
- उसके बाद दिए गए घोषणा पत्र पर आपको टिक करना होगा।
- इस प्रक्रिया द्वारा आपका आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status कैसे चेक करें ?
निम्नलिखित स्टेप्स द्वारा आप आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं –
- सबसे पहले उम्मीदवार को योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा।
- अब आपको अपना जिला का चयन करना होगा।
- उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन या अकाउंट नंबर का चयन करे और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दें।
- अब आप सर्च पर क्लिक करें।
- इस प्रक्रिया द्वारा आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर
आज के हमारे इस लेख द्वारा आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में सभी जानकारी प्राप्त हुई है। यदि आपको योजना आवेदन करते समय कोई दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़े तो आप हमे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते है या आप हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क करके भी सम्बंधित जानकारी के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गयी सूचना से कुछ मदद मिलेगी। यदि आपको इस योजना से जुड़ी कोई शिकायत है या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 18004190001 पर सम्पर्क कर सकते है।