Maharashtra Vidhwa Pension Yojana:- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की गरीब व बेसहारा महिलाओं के वित्तिय सहायता देने के लिए एक योजना की शुरूआत की है जिसका नाम Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2023 है। इस योजना के अन्तर्गत गरीब, व आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवां महिलाओं को 600 रूपेय हर महीने वित्तीय सहायता राशी पेंशन के रूप मे प्रदान की जाएगी। इसके लिए महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना को महाराष्ट्र राज्य मे जनवरी 2020 को आरम्भ किया गया है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगें। आप इस आर्टिकल को विस्तापूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।

Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2023
राज्य की ऐसी महिलाएं जिनके पति किसी कारणवश मृत्यु कर जाते है जिसके बाद वह महिलाएं विधवा, बेसहारा हो जाती है। उनकी देखरेख की भरण पोषण की जिम्मेदारी कोई भी नही लेता है। और उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। इन महिलाओं की समस्या को ध्यान मे रखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य की गरीब विधवा महिलाओं को प्रदेश सरकार प्रतिमाह 600 रूपेय की वित्तीय सहायता राशी पेंशन के रूप मे देगी। Maharashtra Vidhwa Pension Yojana महिलाओं के हित मे एक कल्याणकारी योजना है। यह पेंशन की राशी महिला के सीधे बैंक अकाउट मे भेजी जाएगी। इसका उपयोग करके वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। और अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से व्यतीत कर सकेगीं। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य की निवासी महिलाएं ही आवेदन कर सकेगी।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2023 की जानकारी
आर्टिकल | Maharashtra Vidhwa Pension Yojana |
आरम्भ की गई | राज्य सरकार द्वारा। |
राज्य | महाराष्ट्र। |
कब शुरू की गई | जनवरी, 2020 |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | विधवा महिलाएं |
लाभ | प्रतिमाह 600 रूपेय। |
उद्देश्य | महिलाओं को पेंशन के रूप मे वित्तीय सहायता देना। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाईन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://mumbaisuburban.gov.in/ |
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
Maharashtra सरकार द्वारा आरम्भ की गई Maharashtra Vidhwa Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता पेंशन के रूप मे प्रदान करना है। अधिकतर महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे मे उनको कोई भी सहारा नही देता है। और महिलाओं को अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूपेय की जरूरत पड़ती है महिलाओं की इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है। इसके माध्यम से राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 600 रूपेय से लेकर 900 रूपेय तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस राशी की उपयोग कर वह महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओें को पूरा कर सकेगी। और अपने पति के देहांत के बाद अपनी आजिविका बेहतर तरीके से चला सकेगी।
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana के लाभ एंव विशेषताएं
- महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना को राज्य की विधवा बेसहारा महिलाओं के लिए आरम्भ की गई है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह सरकार द्वारा 600 रूपेय की पेंशन प्रदान की जाएगी। यदि महिलाओं के पास एक या इससे अधिक बच्चे भी है। तो उन महिलाओं को 900 रूपेय की वित्तीय सहायता राशी पेंशन के रूप मे दी जाएगी।
- अगर महिला के बच्चो की आयु 25 वर्ष की हो जाने के बाद इसका लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।
- यदि विधवा महिला के पास बेटी है। तो यह सहायता राशी बेटी के विवाह हो जाने तक जारी रहेगी।
- Maharashtra Vidhwa Pension Yojana महिलाओं के हित मे एक कल्याणकारी योजना है।
- राज्य की किसी भी जाति धर्म की विधवा बेसहारा, महिलाओं को यह पेंशन राशी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार ने 23 लाख रूपेय बजट निर्धारित किया है।
- राज्य की ऐसी महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
- यह सहायता राशी महिलाओं के बैंक खाते मे सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
- इस राशी का उपयोग कर महिलाएं एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकेगी। और अपनी दैनिक आश्यकताओं को भी पूरा कर सकेगी।
- Maharashtra Vidhwa Pension Yojana का लाभ प्राप्त कर महिलाएं आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगी।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- महिलाएं महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- राज्य की विधवा बेसहारा एंव गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यतीत करने वाली महिलाएं ही आवेदन कर सकेगीं।
- महिला के पास बैंक खाता होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिएं।
- आवेदिका की पारिवारिक वार्षिक आय 21 हज़ार रूपये से अधिक नही होनी चाहिए।
- महिलाओं की आयु 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
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Vidhwa Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता।
- मोबाइल नम्बर।
- पासपोर्ट साईज़ फोटो।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2023 के तहत आवेदन प्रक्रिया
राज्य के इच्छुक लाभार्थी Maharashtra Vidhwa Pension Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो उनको निम्नलिखित चरणो का अनुसरण करना होगा।
- सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।

- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को भरना है। उसमे पूछीं गयी सभी जानकारी को भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज़ को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है।
- इसके बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म को कलेक्टर कार्यालय तहसीलदार तलाठी के यहां जाकर जमा कर देना है।
- अब सम्बन्धित अधिकारी आपके आवेदन पत्र व दस्तावेज़ो का सत्यापन करेगें। सत्यापन मे ठीक पाए जाने पर आपको आवेदन फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा।
FAQ,s of Maharashtra Vidhwa Pension Yojana
राज्य की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। और बेसहारा है। तो ऐसी महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पेंशन योजना शुरू की है। इसके माध्यम से महिलाओ को प्रतिमाह वित्तिय सहायता राशी प्रदान की जाएगी।
Vidhwa Pension Yojana मे एकल महिलाओं को 600 रूपेय प्रतिमाह वित्तीय सहायता राशी दी जाएगी। और यदि विधवा महिला के पास बच्चे भी है। तो ऐसी महिला को 900 रूपेय प्रतिमाह पेंशन राशी प्रदान की जाएगी।
इस योजन की शुरूआत जनवरी 2020 को की गई थी।
इस योजना के अन्तर्गत महिला की आयु 18 से 65 वर्ष निर्धारित की गई है।